छत्तीसगढ़

रियल एस्टेट को झटका: नई गाइडलाइन दरों का असर आज से

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज में नई गाइडलाइन दरों को मंजूरी, 27 फरवरी 2026 से लागू होंगी संशोधित दरें। जानें क्या होगा असर।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की खरीदी-बिक्री से जुड़ी गाइडलाइन दरों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मुहर लगा दी है। इसके तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में नई गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

जिला समितियों के प्रस्तावों पर हुआ मंथन

राज्य शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से लागू गाइडलाइन दरों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार संशोधन के लिए जिलों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के अनुरूप चार जिलों —

  • दंतेवाड़ा
  • बीजापुर
  • सुकमा
  • बलरामपुर-रामानुजगंज

की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे। इन प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तृत परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी मंजूरी

समग्र परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने चारों जिलों से प्राप्त संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इससे संबंधित जिलों में संपत्ति पंजीयन की नई दरें लागू होने का रास्ता साफ हो गया है।

27 फरवरी 2026 से लागू होंगी नई दरें

स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आम नागरिक और हितधारक इन दरों की जानकारी —

  • संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय
  • विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
  • के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य जिलों की दरें भी जल्द

सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।

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