BSP प्रबंधन का अल्टीमेटम, भिलाई टाउनशिप में अवैध निर्माण तुरंत हटाने की चेतावनी
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने टाउनशिप क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पर सख्त चेतावनी जारी की है। BSP ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण या अतिरिक्त विस्तार का किसी भी परिस्थिति में नियमितीकरण संभव नहीं होगा।

भिलाई नगर. भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) प्रबंधन ने टाउनशिप क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण और नियमों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिरिक्त विस्तार नियमितीकरण योग्य नहीं होगा। प्रबंधन ने सभी आबंटियों को चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोक परिसर अधिनियम के तहत आता है BSP टाउनशिप क्षेत्र
BSP प्रबंधन ने बताया कि टाउनशिप क्षेत्र में लीज, लाइसेंस या आबंटन के आधार पर दिए गए दुकान, आवास और अन्य परिसरों को लोक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के तहत अधिसूचित लोक परिसर की श्रेणी में रखा गया है।
इन परिसरों का आबंटन, संचालन और प्रबंधन BSP द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है। इन शर्तों के तहत आबंटियों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या अनधिकृत निर्माण करने की अनुमति नहीं है।
बिना अनुमति किया गया निर्माण माना जाएगा अवैध
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि BSP की पूर्व अनुमति के बिना किया गया कोई भी निर्माण नियमों के विरुद्ध और अवैध माना जाएगा। सभी आबंटियों से अपील की गई है कि वे आबंटन की शर्तों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण न करें।
नगर निगम की नियमितीकरण प्रक्रिया BSP पर लागू नहीं
BSP ने बताया कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी और नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 25 फरवरी को जारी नोटिस के आधार पर यह सामने आया है कि टाउनशिप क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
इस संबंध में BSP प्रबंधन ने साफ किया है कि नगर निगम भिलाई की इस प्रक्रिया से उसका कोई संबंध नहीं है। नगर निगम द्वारा जारी कोई भी नियमितीकरण नोटिस BSP पर बाध्यकारी नहीं होगा।
सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता
BSP प्रबंधन ने सभी आबंटियों से अपील की है कि वे टाउनशिप क्षेत्र में नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त या अवैध निर्माण से बचें।
प्रबंधन के अनुसार, भिलाई टाउनशिप की सुव्यवस्था, सुरक्षा और नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से नियमों के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है ताकि नगर की मूल संरचना, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो।




