बिहारराज्य

खान सर की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें, फायरिंग केस में गंभीर धाराओं के साा दर्ज हुई FIR

पटना फायरिंग विवाद में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। वकील ने कहा- सरेंडर नहीं करेंगे, अग्रिम जमानत मांगेंगे।

पटना. पटना के चर्चित फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। केस में आर्म्स एक्ट की कई गंभीर धाराएं और हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराएं जोड़े जाने की चर्चा है। वहीं खान सर की ओर से अग्रिम जमानत की तैयारी शुरू कर दी गई है।

फायरिंग विवाद में खान सर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

पटना में हुए चर्चित फायरिंग विवाद ने अब कानूनी रूप से नया मोड़ ले लिया है। रोशन आनंद को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। मामला दर्ज होने के बाद यह केस बिहार में चर्चा का विषय बन गया है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता यश माथुर के अनुसार खान सर पर आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में सार्वजनिक स्थान पर हथियार के उपयोग, हथियार चलाने और संयुक्त जिम्मेदारी (Joint Liability) जैसे आरोप शामिल हैं।

हत्या के प्रयास की धारा से बढ़ी गंभीरता

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसमें हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) जैसी गंभीर धारा भी जोड़ी गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी धाराओं के जुड़ने से जांच और न्यायिक प्रक्रिया अधिक गंभीर हो जाती है।

क्या खान सर को मिल सकती है राहत?

अधिवक्ता यश माथुर का कहना है कि खान सर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। हालांकि जमानत मिलेगी या नहीं, यह अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

वकील बोले- सरेंडर नहीं करेंगे खान सर

इस बीच खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने स्पष्ट किया है कि फैजल खान सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि खान सर की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी।

‘आत्मरक्षा में चलाई गई थी गोली’

वकील का दावा है कि फायरिंग खान सर के सुरक्षा गार्डों द्वारा आत्मरक्षा में की गई थी और इस घटना में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब खान सर सीधे तौर पर घटना में शामिल नहीं थे तो उनके कोर्ट पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Republic News Desk

इस समाचार पोर्टल के लेखक एवं संपादक हैं। दस वर्षों की पत्रकारिता अनुभव से सत्य और संतुलित खबरें पेश करने का जुनून रखते हैं। अपनी टीम के साथ राजनीति, टेक्नोलॉजी, क्राइम और संस्कृति की गहरी कवरेज देते हैं। पाठकों का विश्वास ही इनका मिशन है।

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