मध्य प्रदेश

MP असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024: हाईकोर्ट से मिली राहत, अब जल्द जारी होगा रिजल्ट

एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर (कम्प्यूटर साइंस) भर्ती 2024 के रिजल्ट पर लगी रोक हाईकोर्ट ने सशर्त हटा दी है। अब जल्द परिणाम घोषित किए जा सकेंगे।

जबलपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (कम्प्यूटर साइंस) भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक को सशर्त हटाते हुए आयोग को रिजल्ट जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

हाईकोर्ट ने सशर्त दी परिणाम घोषित करने की अनुमति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा और जस्टिस जेके पिल्लई की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखे जाएं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।

अनुभव के 25 अंकों पर उठे थे सवाल

गौरतलब है कि MPPSC ने 24 और 30 दिसंबर 2024 को कम्प्यूटर विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया में अनुभव के आधार पर 25 अंक निर्धारित किए गए थे।

छतरपुर निवासी हरचंडी अहिरवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने इस प्रावधान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक देने की व्यवस्था से उन्हें आरक्षण और समान अवसर के लाभ से वंचित किया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।

पहले इंटरव्यू की मिली थी अनुमति

मामले की पूर्व सुनवाई में हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति दे दी थी। 17 मार्च 2026 को इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत दी गई, लेकिन अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक बरकरार रखी गई थी।

MPPSC ने हटाने की मांग की थी रोक

इसके बाद MPPSC ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर परिणाम पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया। आयोग का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने से अभ्यर्थियों और संस्थानों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार और आयोग ने रखे पक्ष

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी तथा MPPSC की ओर से अधिवक्ता आदित्य पचौरी ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने आयोग को सशर्त रूप से परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी।

अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है राहत

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हजारों अभ्यर्थियों की नजर MPPSC पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर (कम्प्यूटर साइंस) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा।

Republic News

इस समाचार पोर्टल के लेखक एवं संपादक हैं। दस वर्षों की पत्रकारिता अनुभव से सत्य और संतुलित खबरें पेश करने का जुनून रखते हैं। अपनी टीम के साथ राजनीति, टेक्नोलॉजी, क्राइम और संस्कृति की गहरी कवरेज देते हैं। पाठकों का विश्वास ही इनका मिशन है।

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