स्कूल एडमिशन अलर्ट: यूपी में RTE नियम बदले, कल से आवेदन प्रक्रिया
RTE प्रवेश नियमों में बदलाव: किराए के मकान में रहने वालों को नहीं मिलेगा लाभ। लखनऊ में 1576 निजी स्कूलों की 21,000 सीटों पर 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू।

लखनऊ. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में होने वाले प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार किराए के मकान में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों को RTE के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में घर का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
यूनिफॉर्म का पैसा सीधे खाते में
RTE के तहत चयनित बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा अब निदेशालय स्तर से सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए आधार से बैंक खाते का सत्यापन जरूरी होगा।
2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू
राजधानी में RTE के अंतर्गत संचालित 1576 निजी स्कूलों की करीब 21,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, RTE प्रवेश के लिए सभी बच्चों के दस्तावेजों की ऑनलाइन कॉपी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। संबंधित निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य यूजर आईडी के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन कर सकेंगे। इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
सीटों और स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार के अनुसार, पिछले वर्ष 1398 निजी स्कूलों में 18,000 सीटों पर आवेदन लिए गए थे। इस बार स्कूलों की संख्या के साथ-साथ सीटों में भी इजाफा हुआ है। निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस विभाग की ओर से भुगतान की जाती है, जिसके लिए संबंधित स्कूलों से आवश्यक डाटा मांगा गया है।
तीन चरणों में होगा आवेदन और लॉटरी
निजी स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन तीन चरणों में होंगे—
- पहला चरण: 2 से 16 फरवरी | लॉटरी: 18 फरवरी
- दूसरा चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च | लॉटरी: 9 मार्च
- तीसरा चरण: 12 से 25 मार्च | लॉटरी: 27 मार्च
RTE प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
RTE के तहत शहर निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ही निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। जिला शिक्षा परियोजना समिति के आदेश के अनुसार, प्रवेश के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे—
- तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए जॉब कार्ड
- चिकित्सा प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।




