छत्तीसगढ़

आसान कमाई का लालच, भारी नुकसान: दुर्ग में किराए पर बैंक खाता देकर फंसा खाताधारक

दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र में म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी का मामला उजागर, आरोपी के खाते में 8.12 लाख रुपये जमा, BNS की धाराओं में केस दर्ज।

दुर्ग. सुपेला थाना क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त Acknowledgment नंबर के आधार पर म्यूल अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार जेना स्माल फाइनेंस बैंक की सुपेला शाखा में खाता धारक गोपी राम देवांगन (पिता—भुनेश्वर राम देवांगन, उम्र 30 वर्ष), निवासी सोनिया गांधी नगर जोन-01, सेक्टर-11, खुर्सीपार, जिला दुर्ग द्वारा उक्त खाता खुलवाया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी को यह जानकारी थी कि यह खाता साइबर ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा, इसके बावजूद उसने जानबूझकर अपने बैंक खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल होने दिया।

पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि 26 दिसंबर 2024 को आरोपी के खाते में ऑनलाइन ठगी के माध्यम से अवैध रूप से 8 लाख 12 हजार 253 रुपये जमा किए गए। यह राशि विभिन्न साइबर ठगी मामलों से प्राप्त होना पाई गई, जिससे आरोपी ने छलपूर्वक एवं बेईमानी से अवैध धनलाभ अर्जित करने का प्रयास किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी गोपी राम देवांगन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2) एवं 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस बैंक लेन-देन, डिजिटल साक्ष्य और अन्य संबंधित कड़ियों की जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगी से जुड़े अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके।

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