खान विभाग का फरमान: तय समय में जुर्माना भरें, वरना वाहन होंगे जब्त
बिहार में अवैध बालू परिवहन पर सरकार की सख्ती बढ़ी। तय समय पर जुर्माना नहीं भरने पर वाहन होंगे अंतिम रूप से जब्त और राज्यसात, खान विभाग ने जारी किए निर्देश।
पटना. बालू सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। अब ऐसे मामलों में पकड़े गए वाहनों पर लगाया गया जुर्माना यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन को अंतिम रूप से जब्त कर राज्यसात कर लिया जाएगा। इस संबंध में खान एवं भू-तत्व विभाग ने स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
फर्जी नंबर प्लेट से हो रहा था अवैध परिवहन
दरअसल, विभाग को लगातार विभिन्न जिलों से शिकायतें मिल रही थीं कि बिहार के कई हिस्सों में बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों के जरिए बालू समेत अन्य लघु खनिजों का अवैध परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष छापामारी अभियान चलाया।
छापेमारी में दर्जनों वाहन पकड़े गए
विशेष अभियान के दौरान कई जिलों में कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहन जब्त किए गए। नियमों के तहत संबंधित वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। विभागीय प्रावधानों के अनुसार, जुर्माना जमा करने के लिए एक निश्चित मियाद तय की जाती है।
समय पर जुर्माना नहीं भरने पर सख्त फैसला
हालांकि, कई मामलों में यह सामने आया कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद वाहन मालिकों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की। इस लापरवाही को देखते हुए खान एवं भू-तत्व विभाग ने अब कड़ा निर्णय लिया है।
जिलों को मिले स्पष्ट निर्देश
विभाग ने सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि जिन वाहनों का जुर्माना तय अवधि में जमा नहीं हुआ है, उन्हें अंतिम तौर पर जब्त कर राज्यसात करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। इसके तहत ऐसे सभी वाहनों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।
बालू माफिया को सख्त संदेश
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है। सख्त कार्रवाई से बालू माफिया और नियमों की अनदेखी करने वालों को साफ संदेश जाएगा कि सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।




