उत्तर प्रदेश

शिक्षा में बराबरी की पहल: योगी सरकार ने वंचित छात्रों के लिए खोले छात्रवृत्ति के दरवाजे

यूपी में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2025–26 के तहत वंचित छात्रों को दोबारा मौका। योगी सरकार ने जारी की संशोधित समय-सारिणी, सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ।

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के अंतर्गत संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में समय पर मास्टर डेटा लॉक न हो पाने के कारण वंचित रह गए पात्र छात्र-छात्राओं को दोबारा अवसर प्रदान किया है। इसके लिए विभाग द्वारा संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है।

सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

यह संशोधित व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। योगी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र छात्र आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रह जाए।

पारदर्शी और समयबद्ध होगी प्रक्रिया

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा।

मास्टर डेटा लॉक और सत्यापन की समय-सीमा

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार—

  • शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा तैयार करने की प्रक्रिया: 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026
  • विश्वविद्यालयों/एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस व छात्र संख्या का सत्यापन: 23 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन: 15 जनवरी 2026 तक

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 14 जनवरी 2026
  • अभिलेखों की हार्ड कॉपी जमा: 21 जनवरी 2026 तक
  • संस्थान स्तर पर सत्यापन: 27 जनवरी 2026 तक
  • विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन: 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026
  • एनआईसी द्वारा डेटा स्क्रूटनी: 9 फरवरी 2026 तक
  • छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान: 18 मार्च 2026 तक
    (पीएफएमएस के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खातों में)

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को विशेष राहत

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक किया जाएगा। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

तिथियों के पालन की अपील

उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करें, ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया सुचारू और समयबद्ध रूप से पूरी हो सके।

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